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मध्यस्थता को अधिक से अधिक मामलों में अपनाया जाना उत्तम

भिण्ड। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार एक्शन प्लान ऑन मीडिएशन 2023 के अनुसार मध्यस्थता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे एवं अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
शिविर में जिला न्यायाधीश/ सचिव सुनील दण्डौतिया ने मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता की वर्तमान में आवश्यकता विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। वर्तमान समय में मध्यस्थता न्याय प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी अनुपस्थिति में विवादों का निपटारा सुलभ और मैत्रीपूर्ण तरीके से हो पाना असंभव है। अत: मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक से अधिक मामलों में अपनाया जाना चाहिए। उक्त अवसर पर अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित रहे।
किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित जेएमएफसी भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर ने मूल अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का आधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि प्राप्त है, जिनकी जानकारी सभी नागरिकों को होना आवश्यक है। जिला विधिक सहायता अधिकारीसौरभ कुमार दुबे ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड का समस्त स्टाफ, बच्चे एवं पीएलव्ही नील कमल सिंह भदौरिया उपस्थित रहे।

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