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48 होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों पर 98 लाख का अर्थदण्ड

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन दिन में अर्थदण्ड जमा करने का अवसर, अन्यथा होगी कुर्की की कर्रवाई

भिण्ड। अपर जिला दण्डाधिकारी राजकुमार खत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत विभिन्न धाराओं में भिण्ड जिले में संचालित रेस्टोरेंट, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के 48 प्रकरणों में 98 लाख 52 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था।
संबंधित आरोपी/ फर्म द्वारा अर्थदण्ड राशि जमा न किए जाने से न्यायालय के आदेश की अव्हेलना मानते हुए अंतिम अवसर देते हुए तीन दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हंै। अर्थदण्ड राशि जमा न करने की दशा में मप्र भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित कर संबंधितो से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाएगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी ने जिन आरोपी/ फर्म को अर्थदण्ड राशि जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है, उनमें विक्रेता रामेश्वर कुमार पुत्र अतर सिंह जगनेर निवासी ब्लॉक आगरा उप्र एवं प्रो. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसेवक परिहार निवासी ग्राम गोरम तहसील मेहगांव फर्म-दिव्यम डेयरी लहार रोड जेल रोड के सामने लहार पर 10 लाख, विक्रेता हरीसिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी इंडस्ट्रीयल ऐरिया लहार रोड भिण्ड एवं प्रो. संजीव जैन पुत्र मेरचन्द्र जैन निवासी वार्ड क्र.नौ तहसील भिण्ड फर्म-चंबल डेयरी औद्योगिक क्षेत्र भिण्ड पर 10 लाख, कोकसिंह नरवरिया पुत्र बटेश्वरी नरवरिया निवासी ग्राम मृगपुरा पोस्ट मसूरी थाना पावई जिला भिण्ड एवं प्रो. जगदीश सिंह नरवरिया पुत्र चरनसिंह नरवरिया ग्राम मृगपुरा पोस्ट मसूरी थाना पावई तहसील व जिला भिण्ड फर्म जगदीश डेयरी ग्राम मृगपुरा पोस्ट मसूरी थाना पावई पर छह लाख रुपए, दशरथ सिंह राजपूत पुत्र अजमेर सिंह निवासी ग्राम लहारा तहसील मेहगांव फर्म दशरथ सिंह मावा भट्टी ग्राम लहारा तहसील मेहगांव पर पांच लाख, हरिप्रीत सिंह पुत्र रसपाल सिंह निवासी ब्लॉक-बी सैनिक कॉलौनी मुरार ग्वालियर पर पांच लाख, आरोक सिंह भदौरिया पुत्र महेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी ग्राम कौरथ पोस्ट सेवनगर थाना जैतपुरकलां जिला आगरा उप्र वाहन क्र. यू.पी.83 टी.7582 थाना परिसर फूफ पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार अन्य 42 आरोपी/ फर्मों पर 57 लाख 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नियत अवधि में अर्थदण्ड जमा न करने पर कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित कर अर्थदण्ड की बसूली की जाएगी।

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