लोक अदालत के लाभों से आमजन हो रहे जागरूक।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 08 मार्च, 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ई-रिक्सा के माध्यम से जिला भिण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराये जाने तथा पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से लोक अदालत के पेम्प्लेट वितरण कराये जाने के उद्देश्य से प्रचार वाहनों को उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त अवसर पर जिला मुख्यालय भिण्ड के न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी, स्टाॅफ उपस्थित रहा।
विदित हो कि 08 मार्च, 2025 को वर्ष की प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त राजीनामा योग्य एवं शमनीय आपराधिक प्रकरणों का निराकरण जिला एवं तहसील स्तर पर गठित खण्डपीठो द्वारा किया जावेगा। उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक पक्षकारगण/आमजन लाभान्वित हो सकें इस उद्देश्य से लोक अदालत के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने हेत व्यापक प्रचार-प्रसार वाहनों के माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स श्री प्रभुदयाल शेजवार, जितेन्द्र शर्मा एवं मंजर अली द्वारा भिण्ड जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमजनों को लोक अदालत में मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया गया।
*‘‘ई-कोर्ट सेवा के बारे में आमजन हो जागरूक’’*
प्रचार-प्रसार वाहन के माध्यम से ई-कोर्ट सेवाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। ई-कोर्ट के माध्यम से पक्षकार अपने प्रकरणों के संबंध में जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि उनके प्रकरण में पेशी कब है, न्यायालय ने उनके प्रकरण में क्या आदेश/निर्णय पारित किया है, न्यायालय की दैनिक वादसूची भी देख सकते हैं। उक्त जानकारी पक्षकार ई-कोर्ट /वेवसाईट पर जाकर, पक्षकारों के नाम या प्रकरण क्रमांक या अधिवक्ता का नाम या एफआईआर नं. आदि अंकित की जाकर, प्राप्त की जा सकती है। उक्त सेवाओं का लाभ जिला एवं तहसील न्यायालयों में स्थापित ई-सेवा केन्द्रों पर जाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।




