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कलेक्टर ने एमपीडब्ल्यू एवं प्रभारी बीपीएम सीएचसी अटेर को किया निलंबित,पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई।

कलेक्टर ने एमपीडब्ल्यू एवं प्रभारी बीपीएम सीएचसी अटेर को किया निलंबित,पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई।

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर एमपीडब्ल्यू एवं प्रभारी बीपीएम सीएचसी अटेर श्री नारायण यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि नारायण यादव, एमपीडब्ल्यू एवं प्रभारी बीपीएम सीएचसी अटेर में पदस्थ है, इनके द्वारा अपनी सार्थक अटेन्डेंस गोविन्द नगर भिण्ड से लगाई जाती है तथा इनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। यादव का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नारायण यादव, एमपीडब्ल्यू एवं प्रभारी बीपीएम सीएचसी अटेर को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री यादव का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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