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विशेष नशा मुक्ति सप्ताह के तहत विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्रीमती सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में पॉस्को एक्ट 2012 (वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थित जनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सो आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 एवं 18 से 24 अप्रैल तक चलाए जा रहे विशेष नशा मुक्ति सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थितजन को जानकारी देते हुए बताया कि नालसा नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना में योजना का लक्ष्य विशेष इकाईयों की स्थापना ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरुक करना एवं नशा मुक्ति केन्द्रों के साथ समन्वय आदि बारें में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही न्यायाधीश ने वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण भी किया तथा मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि महिलाए तथा बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ एवं पीएलही भिण्ड श्याम सिंह भदौरिया उपस्थित रहे।

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