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नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

भिण्ड। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने थाना सिटी कोतवाली के प्रकरण क्र.173/20 एससीएटीआर में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतेन्द्र उर्फ सचिन उर्फ कल्लू पुत्र कमल सिंह बघेल निवासी विनोद नगर वार्ड क्र.26 भिण्ड को धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों एक्ट भिण्ड कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दो मई 2019 को सुबह चार बजे अभियोक्त्री शौच के लिए जाने का कहकर गई, जो वापस नहीं लौटी। अभियोक्त्री के पिता ने आस-पास एवं रिश्तेदारी में उसको तलाश किया, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता ने उक्त घटना की सूचना थाना कोतवाली पर प्रदत्त की, जिसके आधार पर उक्त मामले को थाना कोतवाली भिण्ड के अपराध क्र.302/2019 पर दर्ज किया गया एवं गुमशुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ सचिन उर्फ कल्लू को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।

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