भिण्ड में आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के तहत एक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम।

भिण्ड में आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के तहत एक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम।
भिण्ड 15 दिसम्बर 2023/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में के.डी.आर. स्कूल हाउसिंग कॉलोनी भिण्ड में ‘‘आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अभिजीत सिंह, न्यायाधीश भिण्ड ने विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं एवं उपस्थिजन को आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें योजना, 2015 के आलोक में अनुसूचित जाति के विधिक अधिकारों तथा शासन की योजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गई एवं शासन द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है उनके बारें में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई एवं बच्चों को विभिन्न प्रकार के सामान्य कानूनी नियमों के बारें में भी अवगत कराया गया तथा बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में उत्तर प्रदाय किया गया एवं इसी क्रम में मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता की वर्तमान में आवश्यकता विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। वर्तमान समय में मध्यस्थता न्याय प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसकी अनुपस्थिति में विवादों का निपटारा सुलभ और मैंत्रीपूर्ण तरीके से हो पाना असंभव है। अतः मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक से अधिक मामलों में अपनाया जाना चाहिए। उक्त अवसर विद्यालय के प्राचार्य, समस्त अध्यापकगण, समस्त छात्र एवं गौरव सिंह पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहे।




