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नर्सरी/के.जी. आदि से 12वीं तक की कक्षाएं प्रातः 10 बजे के पूर्व संचालित नहीं की जावें – कलेक्टर।

मौसम की प्रतिकूलता के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये दिया आदेश।

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा है कि भिण्ड जिले में मौसम की प्रतिकूलता (शीतलहर एवं घना कोहरा आदि) के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी/के.जी. आदि से 08वीं तक एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रातः 10:00 बजे के पूर्व संचालित नहीं की जावें। परीक्षाओं का संचालन यथावत् रहेगा।

उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी 2025 तक लागू होगा।
(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

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