No Slide Found In Slider.
ब्रेकिंग न्यूज़राज्य

उज्जवल भविष्य के लिए बालकों का संरक्षण आवश्यक

किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव सुनील दण्डौतिया एवं जिला विधिक सेवा अधिकारी भिण्ड सौरव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जेएमएफसी चन्द्रशेखर राठौर ने विशेष सप्ताह के अंतर्गत बच्चों के मूल कर्तव्य तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में बच्चों को जानकारी दी। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा अधिकारी सौरव कुमार दुबे ने बच्चों को बताया कि बच्चे न्यायलय और किशोर न्याय बोर्ड में अपनी पैरवी के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा द्वारा ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है, विधिक सेवा कार्यलय में कोई भी पीडि़त अपना आवेदन कर योजनाओं का लाभ नि:शुल्क ले सकता है।

कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्प लाइन डारेक्टर शिवभान सिंह राठौड़ ने बताया कि किशोर बालक अपनी सोसाइटी के कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा बच्चों को गलत दिशा देकर उनका फायदा लेना इससे बच्चों को बचना चाहिए, चाहे वो नशा, चोरी, अपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होना, उनको कब क्रिमिनल बना देती है बच्चो को ज्ञात ही नहीं हो पाता है। अंत में जिला विधिक सेवा से पीएलवी नीलकमल ने बच्चों के अधिकारों/ कर्तव्यों और कानूनी प्रक्रिया बताई, ताकि बच्चे निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें और राष्ट्र को मजबूत करें। शिविर में किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कु. अंकिता गुप्ता, कार्यलय स्टाफ, किशोर बालक एवं चाइल्ड लाइन सदस्य अनमोल चुतुर्वेदी, अजब सिंह आदि ने सहयोग किया।

a

Related Articles

Back to top button