कलेक्टर ने सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक किए प्रतिबंधित।
कलेक्टर ने सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक किए प्रतिबंधित।
बिना लिखित अनुमति के नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 09 मई 2025 तथा वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, जिला आपदा नियंत्रण एवं प्रबंधन कक्ष, जिला ई-दक्ष केंद्र विभागों के अलावा निम्न विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी के सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए हैं तथा पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त कर दिए हैं उक्त विभागों के सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से पदस्थापना मुख्यालय पर निवास करेंगे तथा बिना कलेक्टर के लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




