लोक सेवा केन्द्रों में आधार पंजीयन एवं अपडेट हेतु यूआईडीएआई/एमपीएसईडीसी द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए – कलेक्टर।
लोक सेवा केन्द्रों में आधार पंजीयन एवं अपडेट हेतु यूआईडीएआई/एमपीएसईडीसी द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए – कलेक्टर।
अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर आरएफपी अनुबंध की शर्तों के प्रावधान अनुसार की जाएगी शास्ति अधिरोपित।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों को आदेशित कर कहा है कि लोक सेवा केन्द्रों को आदर्श सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने एवं शासन निर्देशों के पालन एवं आम जन कि सुविधा हेतु एक ही जगह पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के लाभ के साथ-साथ आधार पंजीयन एवं अपडेट की सुविधा हेतु लोक सेवा केन्द्रों में आधार केंद्र प्रारंभ किया गए हैं, इससे शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्रों को भुगतान होने वाले वीजीएफ की राशि में भी कमी आएगी। वर्तमान में लोक सेवा केंद्र रौन/मिहोना तथा आलमपुर में आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
लोक सेवा केंद्र भिण्ड शहरी, लहार तथा गोरमी एवं अटेर, मौ में 01 सितम्बर तक प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है। तथा गोहद एवं मेहगांव के फॉर्म रिजेक्ट होने से दिनांक 13 अगस्त 2025 को पुनः प्रेषित किये गए हैं।
उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्राप्त सूचना/शिकायत जिसमें लोक सेवा केंद्र मिहोना में आवेदक से 300 रूपये प्रति कार्ड लेने की शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें कलेक्टर भिण्ड द्वारा लोक सेवा केंद्र रौन एवं मिहोना की जांच करवाई गयी।
उपरोक्त के सम्बन्ध में जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों को स्पष्ट निर्देशित करते हुए सचेत किया जाता है की लोक सेवा केन्द्रों में आधार पंजीयन एवं अपडेट हेतु यूआईडीएआई/एमपीएसईडीसी द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए, यदि लोक सेवा केन्द्रों से अधिक शुल्क लेने की शिकायत अथवा थर्ड पर्सन के माध्यम से अधिक शुल्क लेने आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आरएफपी अनुबंध की शर्तों के प्रावधान अनुसार शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
*लोक सेवा केन्द्रों में शासन द्वारा निर्धारित आधार शुल्क :-* बायोमेट्रिक अपडेट (उँगलियों के निशान एवं आँखों की रेटिना) 100 रूपये ( 5 साल से 7 साल तथा 15 से 17 साल के लिए निःशुल्क), डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, फ़ोन नं., जन्म तिथि ) 50 रूपये (बायोमेट्रिक अपडेट के साथ निःशुल्क), नवीन कार्ड (18 साल से नीचे एवं 18 साल के ऊपर ) निःशुल्क, डॉक्यूमेंट अपडेट 50 रूपये है।
पात्र आवेदक के आधार पंजीयन अथवा नवीन कार्ड नहीं बनाने पर/अथवा मना करने पर आरएफपी अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर आरएफपी अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
समस्त लोक सेवा केंद्र आधार संचालन हेतु समय समय पर लोक सेवा प्रबंधन विभाग, एमपीएसईडीसी तथा जिले की ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




