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कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखागार में पदस्थ स०ग्रे०-3 को किया निलंबित।

कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखागार में पदस्थ स०ग्रे०-3 को किया निलंबित।

*मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड किया नियत*

*पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई*

कलेक्टर भिण्ड  संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर राजस्व अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में पदस्थ स०ग्रे०-3 विनोद शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में स्थित राजस्व अभिलेखागार में विनोद शुक्ला, स०ग्रे०-3 पदस्थ है। संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा राजस्व अभिलेखागार में अनाधिकृत रुप से व्यक्तियों को प्रवेश कराने एवं रिकॉर्ड में हेरा-फेरी की जाती है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। विनोद शुक्ला का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विनोद शुक्ला, स०ग्रे० 3 राजस्व अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय भिण्ड को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विनोद शुक्ला का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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