जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने सचिव ग्राम जनौरा को किया निलंबित।
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने सचिव ग्राम जनौरा को किया निलंबित।
*पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर की गई कार्रवाई*
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर सचिव ग्राम जनौरा योगेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर का पत्र दिनांक 01 नवम्बर 2025 के द्वारा लेख किया गया है, कि विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर में भाग सं. 90 जनौरा पर योगेन्द्र शर्मा, सचिव ग्राम जनौरा को बीएलओ के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। योगेन्द्र शर्मा द्वारा आज दिनांक तक बीएलओ का कार्य ग्रहण नहीं किया गया है। इस कारण दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका जबाव भी आज दिनांक तक अप्राप्त है। योगेन्द्र शर्मा, सचिव ग्राम जनौरा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।




