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ईकेवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन के लाभ से हो सकते हैं वंचित,ईकेवाईसी संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा निःशुल्क की जा रही है।

परिवार के ईकेवाईसी हेतु शेष रहे सभी सदस्यों की ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से करायें।

ईकेवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन के लाभ से हो सकते हैं वंचित,ईकेवाईसी संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा निःशुल्क की जा रही है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा वर्तमान में पात्रता पर्चीधारियों की ईकेवाईसी का कार्य कराया जा रहा है। जिला भिण्ड में माह दिसम्बर 2025 में कुल 922454 हितग्राही पंजीकृत हैं। जिसमें से 844027 हितग्राहियों द्वारा ईकेवाईसी कराया जा चुका है वर्तमान में 78427 हितग्राही ईकेवाईसी हेतु शेष हैं, जिनकी ईकेवाईसी का कार्य पीओएस मशीन के माध्यम से जिले में पंजीकृत 576 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है।
बिना ईकेवाईसी सदस्यों का राशन केवाईसी के अभाव में पीओएस मशीन पर प्रदर्शित नहीं है।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र परिवारों से अनुरोध किया है कि परिवार के ईकेवाईसी हेतु शेष रहे सभी सदस्यों की ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से करायें।
नवीन परिवार एवं नवीन सदस्य जिनके आवेदन पोर्टल पर फीड हैं, ईकेवाईसी कराये जाने के पश्चात नवीन पात्रता पर्ची जारी होगी। इसी प्रकार परिवार में जोड़े गये सदस्यों की ईकेवाईसी कराने के पश्चात ही परिवार में सदस्य वृद्धि होगी। इस हेतु प्रत्येक सदस्य को अपने आधार कार्ड के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाना है। जहाँ पर विक्रेता पीओएस मशीन के माध्यम से ईकवाईसी करेगा। ईकेवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में परिवार के सदस्य को राशन के लाभ से वंचित किया जा सकता है। ईकेवाईसी संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा निःशुल्क की जा रही है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की खाद्य शाखा से सम्पर्क करें।

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