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राष्ट्रीय राजमार्ग 719 चंबल नदी पर निर्मित सेतु से भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित।

राष्ट्रीय राजमार्ग 719 चंबल नदी पर निर्मित सेतु से भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित।

*भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु स्थाई बैरियर लगवाये जाने किया आदेश*

*कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किया आदेश*

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने राष्ट्रीय राजमार्ग 719 चंबल नदी पर निर्मित सेतु से भारी वाहनों (दो, तीन, चार पहिया वाहनों को छोड़कर शेष समस्त वाहन) का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित (नो-एण्ट्री ) किया है।
कलेक्टर ने बताया है कि ग्वालियर-भिण्ड-म०प्र०/उ०प्र० सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चंबल नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय सेतु जो म०प्र० राज्य एवं उ०प्र० राज्य को आपस में जोडता है। यह सेतु अधीशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग ईटावा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित है। म०प्र० सड़क विकास निगम ने सेतु का विस्तृत तकनीकी परीक्षण/आंकलन सक्षम सेतु विशेषज्ञ टीम से कराये जाने, आवश्यक संधारण/मरम्मत कार्य पूर्ण होने तथा आवश्यक लोड टेस्ट तकनीकी अनुशंसा प्राप्त होने तक भारी वाहनों का उक्त सेतु से आवागमन निरूद्ध किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में, भिण्ड जिला की सीमान्तर्गत आदेशित प्रसारित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 719 चंबल नदी पर निर्मित सेतु से भारी वाहनों (दो, तीन, चार पहिया वाहनों को छोड़कर शेष समस्त वाहन) का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित (नो-एण्ट्री ) किया है तथा भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु स्थाई बैरियर लगवाये जायें। संभागीय प्रबंधक म०प्र० सड़क विकास निगम प्रतिबंधित अवधि में भिण्ड होते हुए उच्च स्तरीय सेतु से उ०प्र० राज्य की ओर जाने वाले वाहनों के लिये वैकल्पिक मार्ग हेतु आवश्यक यातायात चिन्ह लगाया जाना सुनिश्चित करें।
उक्तादेश दिनांक 09 जुलाई 2026 से 11 जुलाई 2026 को प्रातः 08:00 बजे तक प्रभावशील होगा।
आदेश का उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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