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नालसा जाग्रति योजना के अंतर्गत सशक्त युवा, सशक्त भारत अंतर्गत हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

नालसा जाग्रति योजना के अंतर्गत सशक्त युवा, सशक्त भारत अंतर्गत हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा के.एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड एवं अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के कुशल मार्गदर्शन में आज शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट नं.-2 विद्यालय भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित योजना ‘‘असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं नालसा जाग्रति योजना के अंतर्गत सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित आकाश शर्मा, न्यायाधीश भिण्ड ने उक्त शिविर में सभी छात्र-छात्राओं को उक्त शिविर के विषय के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया एवं बच्चों को अवगत कराया कि नालसा जाग्रति योजना जमीनी स्तर पर न्याय और कानूनी जागरूता को बढ़ावा देने की एक पहल है जिसके अंतर्गत सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा आज के समय में चल रहे साइबर फ्राॅड के बारें में समझाया कि इंटरनेट, कम्प्यूटर या मोबाईल के जरिए ठग फर्जी काॅल, मैसेज या लिंक भेजकर लोगों के बैंक खाते को खाली कर देते है या उनकी निजी महत्वपूर्ण जानकारी को वायरल कर देते है इससे बचने के लिए हमें अपने अथवा हमारे परिवारजन को किसी को भी अपनी ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन नहीं बताए जाने संबंधी जानकारी प्रदाय की गई एवं इसके अतिरिक्त बच्चों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं सामान्य कानूनी विषयों के बारें में भी जानकारी प्रदाय की गई। इस बारें में भी बताया गया एवं बच्चों के द्वारा पूछे जाने प्रश्नों का भी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया एवं उन्हें अनुशासन का पालन करके एवं शिष्टाचार को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाए इस बारे में भी अवगत गया।

इसी क्रम में देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरूद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘‘धारा 12’’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष निःशुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य  पी.एस. चैहान एवं विद्यालय का समस्त स्टाॅफ, छात्र-छात्रायें एवं श्री मंजर अली पी.एल.ही. भिण्ड उपस्थित रहे।

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