विद्यावती स्कूल में यातायात पुलिस ने दी नियमों की जानकारी
यातायात निरीक्षक रंजीत सिंह सिकरवार ने दिलाई शपथ

भिण्ड। विद्यावती पब्लिक सेंट्रल स्कूल में गुरुवार को यातायात पुलिस भिण्ड द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर यातायात निरीक्षक रणजीत सिंह सिकरवार ने यातायात के दस सुनहरे नियमों का परिचय विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को कराया। उन्होंने बताया कि मोटर साइकिल व कार चलाते समय हेलमेट तथा शीट बैल्ट का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। विद्यार्थी घर से निकलते समय स्कूली वाहन पर भाग कर न बैठें तथा चलती बस में शरीर का कोई हिस्सा बाहर न निकालें। रास्ते में यदि सडक़ पार करना पड़े तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। नाबालिग बच्चे वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि सन 2022-23 में भिण्ड जिले में 400 सडक़ दुर्घटनाएं हुईं और मप्र का सडक़ दुर्घटनाओं में भारत में चौथा स्थान है।
यातायात निरीक्षक ने यह बताया कि ‘नेक व्यक्ति योजना’ के अंतर्गत सडक़ दुघर्टना में घायल व्यक्ति को दुघर्टना के एक घण्टे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य से तीन-तीन प्रकरण में चयनित प्रत्येक व्यक्ति को एक लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में दी जाएगी। उन्होंने यातायात के नियमों का पालन करने हेतु विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण कराई। विद्यालय के एसडीजी क्लब के बच्चों द्वारा यातायात से संबंधित सामग्री तथा संकेत चिन्हों का प्रदर्शन किया गया। अंत में विद्यालय के प्राचार्य सौरभ चड्ढा ने विद्यार्थियों को शपथ का ध्यान रखने और यातायात के नियमों का पालन के लिए प्रेरित किया।




