बालिका के अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.10/15 में बालिका के अपहरण के आरोपी करन सिंह को धारा 366 भादंवि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं उनकी सहयोगिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी (अभियोक्त्री के मामा) ने पुलिस थाना आरोन ग्वालियर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह तथा अभियोक्त्री मोटर साइकिल से ग्राम सेवढ़ा से रिठौदन जा रहे थे, जैसे ही वह मोहना रोड पर आए तो एक मोटर साइकिल से दो बदमाश आए, जिन्होंने उसकी मोटर साइकिल के बराबर में आकर उसकी मोटर साइकिल रोकी और अभियोक्त्री को एक बदमाश पकड़ कर खीचा, जिससे अभियोक्त्री मोटर साइकिल से गिर गई। उसने मोटर साइकिल रोकी तो एक बदमाश ने उसे मोटर साइकिल की चैन से मारा, कान के पास चोट आई और एक बदमाश ने कट्टा दिखाया, फिर दोनों बदमाश अभियोक्त्री को मोटर साइकिल पर बिठाकर भगा ले गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आरोन जिला ग्वालियर के अपराध क्र.80/2014 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध कर बाद चिकित्सीय परीक्षण, नक्शा मौका बनाया जाकर अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्रवाई कर बाद गिरफ्तारी दी गई। जानकारी के आधार पर संपत्ति की जब्ती कर संकलित प्रदर्शों को क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने तथा आयुध अधिनियम के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोक्त्री ने आरोपी करन द्वारा उसे ले जाना बताया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के मुख्य आरोपी लाखन उर्फ सतेन्द्र को पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा एक जुलाई 2022 को धारा 366, 376(1) भादंवि एवं 25(1-बी)(ए) में क्रमश: पांच वर्ष आजीवन कारावास, तीन वर्ष सश्रम कारवास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जा चुका है तथा आरोपी करन सिंह पूर्व में फरार था।




