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लाइसेंसी शस्त्र जमा करने को लेकर खास खबर, वैध आर्म्स डीलर की सेफ कस्टडी में भी जमा कर सकते हैं लायसेंसी शस्त्र।

समस्त आर्म्स लायसेंसी शस्त्र धारक संबंधित थानों के साथ-साथ वैध आर्म्स डीलर की सेफ कस्टडी में अपने लायसेंसी शस्त्र जमा कर सकते हैं।

वैध आर्म्स लायसेंसी एवं वैध आर्म्स डीलर को जमा किये गये लायसेंसी शस्त्र की सूचना संबंधित थानों में दी जाना अनिवार्य होगी।

भिण्ड कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 05 दिसम्बर 2023 तक निलंबित कर दिए हैं।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये समस्त आर्म्स लायसेंसी शस्त्र धारक संबंधित थानों के साथ-साथ वैध आर्म्स डीलर की सेफ कस्टडी में अपने लायसेंसी शस्त्र जमा करने की अनुमति दी जाती है।
वैध आर्म्स डीलर के यहां जमा किये गये लायसेंसी शस्त्र की सूचना संबंधित वैध आर्म्स लायसेंसी एवं वैध आर्म्स डीलर को संबंधित थानों में दी जाना अनिवार्य होगी।

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