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जिला दण्डाधिकारी ने इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर, यूट्यूब पर आपत्तिजनक संदेशो पर प्रतिबंध लगाया।

जिला दण्डाधिकारी ने इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर, यूट्यूब पर आपत्तिजनक संदेशो पर प्रतिबंध लगाया।
जिला दण्डाधिकारी ने 144 में आदेश जारी किये।
सोशल मीडिया पर जारी होने वाले संदेशो की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी।

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर आपत्तिजनक, विधेश पूर्ण,वैमनस्य और उन्माद फैलाने वाले संदेश डालने और।प्रसारित करने को पूर्णत प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए।
,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त तथा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने से समाज से आशंति और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला भिण्ड अन्तर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, बॉटसाप ट्विटर इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश अनुसार  कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्स एप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा।
ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने /उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति /संगठन/ समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने उनसे या कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु- आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 16 मार्च, 2024 से 06 जून, 2024 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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