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जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायेंसी जैकम सिंह चौहान पुत्र महिपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम मेहरा खुर्द थाना रौन जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है।




