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धरनों, जुलूसों , आमसभा, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

धरनों, जुलूसों , आमसभा, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
जिले में बिना पूर्व सूचना के कोई भी धरना, प्रदर्शन, सभा आदि नहीं करेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये।

जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर यह प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कहा है कि-कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस विभिन्न नहीं निकालेगा।  कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थो या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। बैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा न ही निर्माण करेगा न उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा । कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा । कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को धारित नही करेगा ओर न ही उनका किसी प्रकार कोई प्रयोग ही करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा ।
कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जाये। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 06 जून, 2024 तक जिला तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र मे प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आंशका उत्पन्न होती है। असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका भी है।
ऐसी परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर लोक सभा आम निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिये कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव स्थापित रखने के लिये धरनों, जुलूसों, आमसभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की तत्काल रूप से आकस्मिकता है।
चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तितशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 06 जून, 2024 तक जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।

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