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वनस्टॉप सेन्टर एवं निराश्रित भवन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों हुआ आयोजन।

वनस्टॉप सेन्टर एवं निराश्रित भवन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों हुआ आयोजन।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में वनस्टॉप सेन्टर एवं निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में वनस्टॉप सेन्टर भिण्ड में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री विवेक माल, न्यायाधीश भिण्ड ने उपस्थित जनों को महिलाओं को घरेलू-हिंसा, पॉक्सों आदि विषयों पर जानकारी देते हुए, बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही, किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्याययोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरूद्ध भी आवाज उठाते हुए, पीड़िता को सही मार्गदर्शन प्रदाय करते हुए, उसकी हर संभव मद्द करनी चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उस महिला को उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरूक भी करना चाहिए।
इसी तारतम्य में निराश्रित भवन भिण्ड में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित अहमद रज़ा, जिला न्यायाधीश भिण्ड ने उक्त शिविर में उपस्थित वरिष्ठजनों को वरिष्ठ नागरिकों आंखें के लिए विधिक सलाह एवं सहायता योजना अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के संबंध में समझाया कि सभी माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007, के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं एवं तत् संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी, भिण्ड द्वारा 2007 के अधिनियम के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित है उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाऐं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाऐं प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 या नालसा ऐप डाउनलोड कर उस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड में संपर्क किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का समस्त स्टॉफ, सुमित यादव पी0एल0व्ही0, निराश्रित भवन भिण्ड, का समस्त स्टॉफ एवं हेमंत कुमार पी0एल0व्ही0, भिण्ड एवं वृद्धजन उपस्थित रहें।

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