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पीएलव्ही को पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने हेतु प्रदाय किया गया प्रशिक्षण।

पीएलव्ही को पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने हेतु प्रदाय किया गया प्रशिक्षण।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार तथा हिमांशु कौशल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड एवं नेहा उपाध्याय, न्यायाधीश भिण्ड की अध्यक्षता में एवं सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, भिण्ड की उपस्थिति मे ए.डी.आर. सेंटर भिण्ड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्ति के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त अवसर पर मुख्य रूप से हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश एवं नेहा उपाध्याय, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय करते हुए बताया गया कि बालकों को यौन र्दुव्यवहार, हिंसा और शोषण की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो अधिनियम नामक एक विशेष कानून बनाया गया एवं बालकों से संबंधित सभी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना एवं बालकों तथा उनके परिवार की किसी भी परेशानी का समाधान का भी कानून में प्रावधान है एवं किसी भी पीड़ित बालक के संरक्षण एवं उसकी सहायता हेतु सहायक व्यक्ति के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स पीड़ित पक्षकार का नियमानुसार सहयोग प्रदान करते है सहायक व्यक्ति की नियुक्ति बाल कल्याण समिति द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स की सूची में से की जाती है जिसके पश्चात् नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर को सहायक व्यक्ति के रूप में काम करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक मदद उपलब्ध कराना है।

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