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जिला दण्डाधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम के तहत जारी किया आदेश।

जिला दण्डाधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम के तहत जारी किया आदेश।

निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमान्तर्गत 16 दिसम्बर 2024 तक की अवधि के लिए रहेगा लागू।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2024 उत्तरार्द्ध के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आम सभायें के रूप में गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी हैं इस दौरान यह देखने को आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरूपयोग कर बहुत अधिक तीव्रता से उनको बजाया जाता है जिससे लोक परिशांति भंग होने तथा लोगों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है।

जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत भिण्ड जिले की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमान्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 दिसम्बर 2024 तक की अवधि के लिए यह आदेश दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टी.व्ही., एल.सी.डी. या चलित वाहन में नहीं करेगा।
उक्त आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाऐगी। चूंकि यह आदेश तत्काल रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है अतः ऐसी स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घन्टे पूर्व की सूचना उपरांत प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार संपादन करना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
यह आदेश भिण्ड में निवासरत प्रत्येक नागरकि को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं हैं।

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