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मतदान अवधि में शराब दुकानें/शराब का क्रय-विक्रय बंद रखने कार्यवाही करना सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी।

मतदान अवधि में शराब दुकानें/शराब का क्रय-विक्रय बंद रखने कार्यवाही करना सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 (उत्तरार्द्ध) हेतु दिनांक 07 नवम्बर 2024 को कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत मतदान/मतगणना दिनांक 09 दिसम्बर 2024 (सोमवार) को निर्धारित है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आबकारी अधिकारी भिण्ड को आदेशित कर कहा है कि मतदान अवधि में शराब दुकानें/शराब का क्रय-विक्रय बंद रखने के प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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