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जिला दण्डाधिकारी ने किये दो शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किये दो शस्त्र लायसेंस निलंबित।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी दशरथ पुत्र निहाल सिंह जाट निवासी पाली थाना गोहद जिला भिण्ड, गोपाल सिंह गौर पुत्र रामसिया गौर निवासी पिपरौली थाना मेहगांव जिला भिण्ड का शस्त्र लायसेंस निलंबित किया है।




