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अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद ने ग्राम खेरिया चांदन पटवारी को किया निलंबित।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद ने ग्राम खेरिया चांदन पटवारी को किया निलंबित।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद पराग जैन ने ग्राम खेरिया चांदन पटवारी श्रीमती अभिलाषा चौहान द्वारा राजस्व न्यायालय वृत मौ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वस्तुस्थिति की संपूर्ण जानकारी को छिपाते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद पराग जैन ने जारी आदेश में कहा है कि अभिलाषा चौहान पटवारी ग्राम खेरिया चांदन के द्वारा तहसीलदार मौ के न्यायालयीन में दिनांक 17 जनवरी 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खेरियाचांदन स्थित भूमि सर्वे नंबर 47/1/1 रकवा 0.40 है. पर अतरावाई वेवा जगमोहन जाति ठाकुर का नाम संपूर्ण भूमि पर भूमिस्वामी दर्ज होना प्रतिवेदित किया गया है।
ग्राम खेरिया चांदन स्थित भूमि सर्वे नंबर 47/1/1 रकवा 0.40 के संबंध में कम्पयूटर खसरा वर्ष 2022-23 का अवलोकन किया गया। उक्त खसरे के अवलोकन से यह पाया कि यह भूमि पट्टे से प्राप्त भूमि थी जिसमें भूमि स्वामी कॉलम में वर्ष 2022-23 खसरे के अनुसार अहस्तान्तरणीय दर्ज था। आपके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वर्ष 2023-24 के खसरे के अनुसार अहस्तान्तरणीय हटाया गया।
आपके द्वारा राजस्व न्यायालय वृत मौ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वस्तुस्थिति की संपूर्ण जानकारी को छिपाते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के कारण आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन काल में आपका मुख्यालय तहसील गोहद रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

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