कलेक्टर ने सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत लहार को बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किये जा रहे कार्य से किया पृथक।

कलेक्टर ने सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत लहार को बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किये जा रहे कार्य से किया पृथक।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत लहार ओमप्रकाश बिरवईया पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किये जा रहे कार्य से पृथक कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि सहायक लेखाधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत लहार ओमप्रकाश बिरवईया के संबंध में प्राथमिक जांच में अनियमितता पायी गयीं। जिसके संबंध मे ओमप्रकाश बिरवईया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव चाहा गया कि संविदा सेवा अनुबंध की कण्डिका 4 के तहत क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। ओमप्रकाश बिरवईया द्वारा जारी नोटिस के संबंध में आज दिनांक तक कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि उन पर लगाए गए आरोप सत्य व स्वीकार है। ओमप्रकाश बिरवईया सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत लहार वर्तमान में किसी वैध संविदा अनुबंध के तहत कार्यरत नहीं हैं। उनके ऊपर लगाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किये जा रहे कार्य से पृथक किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।