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जिले में स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस घोषित, सम्पूर्ण दिवस जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा मदिरा की बिक्री पूर्णतः बन्द रहेगी।

जिले में स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस घोषित, सम्पूर्ण दिवस जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा मदिरा की बिक्री पूर्णतः बन्द रहेगी।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 15 अगस्त 2025 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा एफ.एल.-3 होटलबारों एवं एफ.एल.-9, 9ए, डी.-1, सी.एस.-1बी, एवं बी-3 ईकाइयों एवं स्टोरेज मद्यभाण्डागार को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बन्द रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्य रखा जाना आदेशित किया है।
उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 फरवरी 2025 की कंण्डिका-48.1 के अनुसार दिनांक 15 अगस्त 2025 (स्वतंत्रता दिवस) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। वर्ष 2025-26 के आबकारी ठेकों के निष्पादन की शर्तों में तद्नुसार उपबंधित भी किया गया है।

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