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कलेक्टर ने 08 अशासकीय कोचिंग संचालकों को कोचिंग संचालन हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने दिए निर्देश।

कलेक्टर ने 08 अशासकीय कोचिंग संचालकों को कोचिंग संचालन हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने दिए निर्देश।

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने संचालक अशासकीय द स्टार अकादमी, उषा कॉलोनी भिण्ड, संचालक अशासकीय बजरंग इंस्टीट्यूट अटेर रोड़ भिण्ड, संचालक माँ माया सैनिक अकादमी पुलिस लाइन के पीछे मीरा कॉलोनी भिण्ड, संचालक अशासकीय बजरंग अकादमी ऊमरी भिण्ड, संचालक अशासकीय शिवाजी शिक्षा अकादमी ऊमरी भिण्ड, संचालक अशासकीय दिव्या सैनिक अकादमी लहार रोड़ भिण्ड, संचालक अशासकीय टी.डी.एस. अकेडमी ग्राम सड़ा (मेहगांव) भिण्ड, संचालक अशासकीय सनराईस पब्लिक स्कूल अड़ोखर (मेहगांव) भिण्ड को निर्देशित कर कहा है कि कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड द्वारा आपकी संस्था द्वारा मान्यता न लिये जाने एवं विद्यालयों का संचालन किये जाने से आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त विद्यालयों के स्थान पर कोचिंग संचालित करने का उल्लेख किया गया है जो समाधानकारक नहीं है।
उक्त कोचिंग संचालन हेतु आपके द्वारा अपनी संस्था की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें संचालित कोचिंग के नाम में विद्यालय/संस्थान/स्कूल/शाला जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा कोचिंग का नाम स्पष्ट लिखा जावे एवं कोचिंग का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जावे, संचालित कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाकर फोटो खींचकर शपथ पत्र के साथ संलग्न किया जावे, कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों को शुल्क की रसीद दी जावे तथा फीस रिकार्ड का दस्तावेजीकरण किया जावे, कोचिंग संचालन का समय शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के संचालन के समय नहीं होगा, कोचिंग संचालन का समय स्पष्ट बोर्ड पर अंकित किया जाकर शपथ पत्र में भी उल्लेख किया जावे, बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
अतः उक्त शपथ पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध की गई कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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