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जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने शास.प्राथमिक विद्यालय भगतुआपुरा के प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित।

जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने शास.प्राथमिक विद्यालय भगतुआपुरा के प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड  संजीव श्रीवास्तव ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर  नरेश चन्द्र चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, शास.प्राथमिक विद्यालय भगतुआपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि नरेश चन्द्र चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, शास.प्राथमिक विद्यालय भगतुआपुरा एवं बीएलओ भाग संख्या 114 विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर ने आयोग द्वारा निर्धारित वर्ष 2003 की मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2025 की मतदाता सूची से मिलान कर अनुलग्नक तैयार करने में रूचि नहीं ली गई है साथ ही सभी बीएलओ को शासकीय आई.टी.आई भिण्ड में इस कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था उसमें भी ये उपस्थित नहीं हुये हैं। अटेर निर्वाचन कार्यालय द्वारा मोबाईल पर सूचित करने के बाद भी कार्य करने से मना किया गया, जिसके क्रम में निर्वाचन कार्यालय अटेर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 सितम्बर 2025 को जारी किया गया था, जिसका जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया। नरेश चन्द्र चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, शास. प्राथमिक विद्यालय भगतुआ पुरा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 09-अटेर कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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