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उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्र. 4 में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टें पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित।

उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्र. 4 में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टें पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2025 एवं म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2025 में दिये गये निर्देशानुसार अनुसार भिण्ड जिलें में नगर पालिका/नगर परिषद/पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्र. 4 में मतदान दिनांक 16 जनवरी 2025 (दिन शुक्रवार) के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भिण्ड जिले से संबंधित नगर परिषद मौ के नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित मदिरा दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 03 कि.मी. की दूरी तक में स्थित शराब दुकानें मतदान दिनांक 16 जनवरी 2026 को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टें पूर्व से मतदान समाप्ति तक अर्थात दिनांक 14 जनवरी 2026 को अपरान्ह 05:00 बजे से दिनांक 16 जनवरी 2026 को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखी जाये तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्रमांक 04 में शुष्क दिवस घोषित किया है।

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