कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने शास.मा.वि. दबोहा की माध्यमिक शिक्षक को किया निलंबित।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने शास.मा.वि. दबोहा की माध्यमिक शिक्षक को किया निलंबित।
*निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर हुई कार्रवाई*
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर शास.मा.वि. दबोहा की माध्यमिक शिक्षक पूजा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने बताया है कि पूजा शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शास.मा.वि. दबोहा को अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड के आदेश दिनांक 23 जनवरी 2026 के द्वारा विधानसभा 10-भिण्ड के भाग संख्या 207-दबोहा के लिये बीएलओ नियुक्त किया गया था, परन्तु अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुई। पूजा शर्मा को अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड के पत्र दिनांक 03 फरवरी 2026 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुई जिससे निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य प्रभावित हुआ है।
श्रीमती पूजा शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शास.मा.वि. दबोहा का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड का कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।




