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ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फरवरी सायं 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित।

ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फरवरी सायं 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किरोड़ीलाल मीना ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी 2026 एवं 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गो पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत- गिट्टी) को प्रतिबंधित तथा प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि दिनांक 14 फरवरी 2026 को सायः 04 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिये थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमन्तपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भिंड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते है) के आवागमन को 14 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से 15 फरवरी 2026 को रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया जाता है

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