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घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग पर होगी दंडात्मक कार्यवाही।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग पर होगी दंडात्मक कार्यवाही।

जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने सभी मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को सूचित कर कहा है कि घरेलू उपयोग हेतु प्रदत्त गैस सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder ) का उपयोग व्यावसायिक/समारोह गतिविधियों में किया जाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही मान्य है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना उक्त आदेश का उल्लंघन है। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 में घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दुरुपयोग को लेकर कंडिका 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) के अंतर्गत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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