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एक शस्त्र लायसेंस निलंबित।

*एक शस्त्र लायसेंस निलंबित*
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने एमबी देवडा पुलिस उप निरीक्षक अगथला पुलिस स्टेशन जिला वीएबी थराड गुजरात के प्रतिवेदित पर से म.प्र. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी राजकुमार पुत्र बलवीर गुरूदयाल श्रीवास निवासी 22/89, ब्रहम्पुरी कॉलोनी पुरानी बस्ती के पीछे जिला भिण्ड हाल निवासी लखानी, जिला बीएवी-थराड, गुजरात का 12 बोर शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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