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जिला दण्डाधिकारी ने किये शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किये शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी विष्णु कुमार दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी ग्राम अजनौधा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड का एक 315 बोर रायफल एवं पिस्टल का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है।

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