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जिला दण्डाधिकारी ने किया विनोद शर्मा का शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किया विनोद शर्मा का शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आर्म्स लायसेंसी विनोद शर्मा पिता स्व. राम दुलारे शर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी मकान नं. 47 ग्राम तेजपुरा पोस्ट परोसा तहसील गोरमी जिला भिण्ड का 12 बोर डबल बैरल शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निंलबित किया है। निलंबन काल में आर्म्स एवं एम्यूनेशन सहित शस्त्र लायसेंस को थाने में जमा करने के निर्देश दिए है।
आर्म्स लायसेंसी विनोद शर्मा के विरुद्ध थाना मिसरोद, भोपाल में अपराध क्रमांक 323/26 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध होने के फलस्वरूप शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस उपायुक्त जोन 2 भोपाल से प्राप्त प्रतिवेदन पर ये कार्यवाही की गई है।

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