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रतनगढ़ माता मंदिर तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर कलेक्टर भिंड के आदेश पर भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को किया प्रतिबंधित।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

रतनगढ़ माता मंदिर तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर कलेक्टर भिंड के आदेश पर भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को किया प्रतिबंधित।

भिण्ड 11 नवम्बर 2023/जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने दीपावली पर्व के पश्चात भाई दौज के अवसर दिनांक 13 नवम्बर 2023 से 15 नवम्बर 2023 तक सेवढ़ा अनुभाग जिला दतिया के थाना अतरेटा क्षेत्रान्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर पर मेला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें श्रद्धालु मुख्य मार्ग से रतनगढ़ वाली माता जिला दतिया में आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गों से पैदल एवं वाहनों से करते हैं तथा मुख्य मार्गों पर भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर पार्क (खड़े) कर दिये जाते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होकर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका हर समय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं।

जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये दिनांक 13 नवम्बर 2023 से 15 नवम्बर 2023 को जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों पर भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 13 नवम्बर 2023 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 15 नवम्बर 2023 को रात्रि 11.59 बजे तक रतनगढ़ माता मंदिर तक पहुंचने हेतु जिला भिण्ड के कस्बा मौ से रतवा-मौ से रनगवां-मौ से मंगरौल, लहार से अमायन रोड़, मेहगांव से मौ रोड एवं गोहद से मौ तक के मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा उक्त मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारीध्बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारीध्बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारीध्बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
यह आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2023 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 15 नवम्बर 2023 को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा।पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेंगे।इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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