होटल संचालकों द्वारा होटल में विदेशियों की आगमन पर पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें-पुलिस अधीक्षक।

होटल संचालकों द्वारा होटल में विदेशियों की आगमन पर पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड असित यादव ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर कहा हैं कि होटल मालिकों को विदेशी नागरिकों के आगमन पश्चात् उनकी जानकारी सी-फार्म के माध्यम से 24 घण्टे के अंदर एफ.आर.ओ/ पुलिस अधीक्षक भिण्ड को अनिवार्य रूप से प्रदाय करनी होगी, जिसमें संबंधित विदेशी नागरिक के आगमन की सम्पूर्ण जानकारी निहित होगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के ऐसे सभी नागरिक/ आश्रयदाता जो विदेशी नागरिकों को आश्रय ¼Accommodation½ प्रदाय करते है, के द्वारा विदेशी नागरिकों के आगमन पश्चात् 24 घंण्टे के अंदर विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस अधीक्षक (एफआरओ) भिण्ड को अनिवार्य रूप से फार्म-सी के माध्यम से ऑनलाइन प्रदाय की जानी चाहिए। विदेशी नगरिकों के आगमन की जानकारी ऑनलाइन प्रेषित करने हेतु दी गयी लिंक https://indianfrro.gov.in/frro/FormC पर जाकर अपने व्यक्तिगत घर/ होटल / गेस्ट हाउस / धर्मशाला /विश्व- विद्यालय / चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थानों आदि का प्रथमवार रजिट्रेशन करना अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन पश्चात जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी व्यक्ति/आश्रयदाता के यहॉ आकर रूकते हैं तब ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्तिगत घर/होटल/गेस्ट हाउस/ धर्मशाला/ विश्वविद्यालय/ चिकित्सालय/ शिक्षण संस्थान आदि के मालिकों को फार्म-सी / फार्म-एस के माध्यम से, विदेशी नागरिकों के आगमन की जानकारी ऑनलाइन पुलिस अधीक्षक (एफआरओ) भिण्ड को अनिवार्य रूप से प्रदाय करना होगी। कोई व्यक्ति/ आश्रयदाता जो विदेशी नागरिकों को आश्रय प्रदाय करता है और उसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक (एफआरओ) भिण्ड को फार्म-सी /फार्म-एस के माध्यम से प्रदाय नहीं करता है तो वह विदेशी अधिनियम 1946 के नियमों का उल्लंघन समझा जायेगा और संबंधित के विरूद्ध Foreigners Act 1946 एवं Foreigners Orders 1948 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
अतः समस्त थाना प्रभारियों निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने थाना क्षेत्रांन्तर्गत नागरिक एवं आश्रयदाता जो विदेशी नागरिकों को आश्रय प्रदाय करते है, को व्यक्तिगत घर/ होटल/ गेस्ट हाउस / धर्मशाला / विश्वविद्यालय / चिकित्सालय/ शिक्षण संस्थानों आदि का रजिस्ट्रेशन Form-C and Form-S के माध्यम करने हेतु पाबंद करें एवं विदेशी नागरिकों के आगमन की जानकारी पुलिस अधीक्षक (एफआरओ) भिण्ड को ऑनलाइन प्रदाय करने हेतु निर्देशित करें। Form-C and Form-S,oa Individual House Registration की प्रक्रिया आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।
नोट- व्यक्तिगत हाउस रजिस्ट्रेशन को छोड़कर अन्य सभी होटल / गेस्ट हाउस /धर्मशाला /विश्वविद्यालय/ चिकित्सालय /शिक्षण संस्थान आदि के मालिकों को Form-C and Form-S के तहत रजिस्ट्रेशन कर रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां संबंधित होटल मालिक / मैनेजर द्वारा सील एवं हस्ताक्षर उपरांत अप्रूवल हेतु एफ.आर.ओ./पुलिस अधीक्षक भिण्ड के कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवायेगें। संपर्क मो0नं0. 7049119885/8770710935 / 8962653225 पर कर सकते है।




