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विगत 7 दिनों में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा की कार्यवाही में 150 से अधिक दूध, दुग्ध पदार्थ, मिठाईयों, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने।

विगत 7 दिनों में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा की कार्यवाही में 150 से अधिक दूध, दुग्ध पदार्थ, मिठाईयों, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने।

2 प्रतिष्ठानों के खाद्य पंजीयन किये गये निलंबित।

एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों दिए गए सुधार सूचना नोटिस।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रचलित अवमानना याचिका के संदर्भ में मुख्य सचिव म०प्र० शासन द्वारा खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकने के लिये मिलावटखोरों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला भिण्ड में कार्यवाही हेतु पृथक से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल द्वारा 06 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल भेजा गया है। विगत 07 दिवस में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और 150 से अधिक दूध, दुग्ध पदार्थ, मिठाईयों, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये हैं। 02 प्रतिष्ठानों के खाद्य पंजीयन निलंबित किये गये हैं, जबकि 05 प्रतिष्ठान सील्ड किये गये हैं।
कार्यवाही दौरान 2800 किलो मसाले, 400 किलो मावा तथा 100 किलो घी वनस्पति जिनकी कीमत 5 लाख रुपये से अधिक है, जप्त किया गया है। एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर उचित साफ-सफाई न मिलने के कारण उनको सुधार सूचना नोटिस भी जारी किये गये हैं।

मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की तैयारी।

कार्यवाही दौरान ऐसे प्रतिष्ठान जिन पर मिलावट की सामग्री मिली है एवं पूर्व में भी मिलावटखोरी में लिप्त रहे हैं, ऐसे 03 मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला बदर के नोटिस कलेक्टर भिण्ड द्वारा जारी किये गये हैं।

खाद्य कारोबार करने के लिये लायसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना है जरुरी :- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह के खाद्य कारोबार करने के लिये लायसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको खाद्य रजिस्ट्रेशन और जिनका कारोबार 12 लाख से अधिक है, उनको खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य होता है। खाद्य लायसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। खाद्य कारोबारकर्ता वेबसाईट http://foscos.fssai.gov.in पर जाकर खाद्य पंजीयन करा सकते हैं। बिना खाद्य लायसेंस / रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर 02 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है तथा प्रतिष्ठान भी सील्ड किया जा सकता है।

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