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महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक।

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुसार तथा राजीव कुमार अयाची प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार एवं  हिमांशु कौशल जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में आज महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के अधिकारों, एसिट अटैक, महिला अपराध, घरेलू हिंसा, शिक्षा आदि के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ग्राम मिश्र का पुरा ग्राम पंचायत चरथर, जिला भिण्ड में किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा उपस्थित समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी महिलाओं को संवैधानिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, भेदभाव के विरूद्ध अधिकार आदि प्राप्त हैं तथा महिलाओं के लिए विशेषतः घरेलू-हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेद्य अधिनियम 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, गर्भ-धारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, आदि का निर्माण संसद द्वारा महिलाओं की समाज में विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उक्त अधिकारों के अनुतोष/उपचार हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से या नालसा की हेल्पलाइन नं. 15100 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही सभी उपस्थित महिलाओं को उन्हें अपने महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया गया।
उक्त कार्यक्रम में रश्मि भदौरिया सेक्टर पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड, सुमित यादव पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से संबंधित कानूनों की गहन जानकारी हेतु बुकलेट्स/पेम्प्लेटस आदि वितरित किये गये।

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