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जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से 4 शस्त्र लायसेंस निलंबित किये।

जिला दण्डाधिकारी ने किये 4 शस्त्र लायसेंस निलंबित।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से 4 शस्त्र लायसेंस निलंबित किये।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायेंसी मुकुट बिहारी पुत्र सुरेश बाबू शर्मा निवासी कतरौल थाना मौ जिला भिण्ड, गुट्टे उर्फ रणदीप सिंह भदौरिया पुत्र रामलखन सिंह भदौरिया निवासी बहराय का पुरा थाना फूप जिला भिण्ड, राकेश पुत्र बैजनाथ शर्मा निवासी कतरौल थाना मौ जिला भिण्ड एवं लाखन सिंह पुत्र कृपाराम यादव निवासी 17 बटालियन भिण्ड हाल नगल सिंह थाना चौबिया इटावा उ.प्र. के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है।

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