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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने कानून व्यवस्था को लेकर जारी किया आदेश, “होली 25 मार्च” को समस्त शराब कंपोजिट दुकानें 4 बजे तक रहेगी बंद।

“होली” अर्थात 25 मार्च 2024 को दोपहर 04 बजे तक जिले में शुष्क दिवस घोषित,।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया आदेश, समस्त शराब कंपोजिट दुकानें 4 बजे तक रहेगी बंद।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए “होली” (जिस दिन रंग खेला जाये) अर्थात दिनांक 25 मार्च 2024 को दोपहर 04 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफ.एल. 3 होटलबार, एफ.एल. 9, 9’क’, सी.एस.-1 (बी), डी.-1, बी.-3 इकाईयों तथा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्ध रखा जाना आदेशित किया है।

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