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अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक ऋण/वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक ऋण/वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित।

पात्र आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल से 31 जुलाई तक कर सकते हैं ऋण आवेदन।

कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने बताया कि मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में जिले के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 1 लाख से 50 लाख तक ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी जिस पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की पात्रता रहेगी। योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक भिण्ड जिले का मूलनिवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से हो, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, आवेदक की उम्र 18-45 वर्ष के मध्य हो तथा शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक आयकर दाता न हो तथा केन्द्र/राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो, आवेदक शासकीय/अशासकीय सेवा में न हो, आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो।
योजना में इच्छुक एवं पात्र आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक ऋण आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय समय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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