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उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन जारी करना होगा।

उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन जारी करना होगा।

लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दल आपराधिक इतिहास के विवरण सर्व साधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर द्वितीय प्रकाशन नाम वापसी के बाद के पांचवे दिन से आठवें दिन के मध्य और तृतीय प्रकाशन नाम वापसी के नौवें दिन से प्रचार समाप्ति के पूर्व मतदान दिवस के दो दिवस पूर्व तक किया जाना है।
निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार से अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशन हो। इसी प्रकार ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्या डीएवीपी अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार हो, में प्रकाशन की कार्यवाही की जाना है। रिटर्निंग ऑफीसर की हैण्डबुक के एनेक्जर – 47 के आपराधिक प्रकरण वाले अभ्यर्थी एवं राजनैतिक अंतर्गत प्रारूप सी-1 से सी-8 तथा प्रारूप सीए का उल्लेख है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि आपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।

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