कलेक्टर ने जय महाकाल पब्लिक स्कूल, अकोडा की मान्यता की निलंबित।

कलेक्टर ने जय महाकाल पब्लिक स्कूल, अकोडा की मान्यता की निलंबित।
नोटिस का जबाव दिए जाने तक रहेगी मान्यता निलंबित।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक जय महाकाल पब्लिक स्कूल, अकोडा की मान्यता निलंबित कर दी है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि दिनांक 27 जून 2024 को बालवाड़ी पुस्तक विक्रेता के यहां आकस्मिक जांच में जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा के कक्षा 4 की पुस्तकों का सेट जांच करने पर पाया गया कि सेट में एनसीईआरटी की 3 पुस्तकों का मूल्य रूपये 200 है तथा अन्य प्रकाशकों की पुस्तक जिनमें ऐसे विषय भी सम्मिलित हैं जिनकी पुस्तकें एनसीईआरटी के सेट में पूर्व से है, की कीमत 2730 रु० है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोडा की पुस्तक अन्य किसी पुस्तक विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं है। स्कूल की मान्यता का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी वाले कॉलम में कोई जानकारी नहीं भरी है।
यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।
उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल संचालक को मान्यता निरस्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक जय महाकाल पब्लिक स्कूल, अकोडा की मान्यता निलंबित की जाती है।




