कलेक्टर ने शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौली घाट के प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित।

कलेक्टर ने शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौली घाट के प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित।
बच्चों की कक्षायें विधिवत् संचालित नहीं पाई जाने एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान न देने पर की गई कार्रवाई।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनेश जादौन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौली घाट को कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे द्वारा शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौलीघाट विकासखण्ड अटेर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त विद्यालय में बच्चों की कक्षायें विधिवत् संचालित नहीं पाई गई एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान न देने के कारण विद्यालय के बच्चों को सशुल्क अशासकीय कोचिंग में अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनेश जादौन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौलीघाट जन शिक्षा केन्द्र उदोतगढ़ विकासखण्ड अटेर द्वारा किया जा रहा यह कृत्य कार्य के प्रति गंभीर उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है।
प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनेश जादौन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अहरौली घाट विकासखण्ड अटेर द्वारा किया जा रहा कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं
अपील) नियम के तहत कदाचार की श्रेणी में होकर दण्डनीय है।
अतः आपको अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर आपका मुख्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र अटेर किया जाता है। निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




