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जिला दण्डाधिकारी ने तीन शस्त्र लायसेंस किए निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने तीन शस्त्र लायसेंस किये निलंबित।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रेखा सेंथिया पत्नी राजेश सेंथिया निवासी जौरी ब्राम्हण थाना बरोही हाल निवासी हनुमान रोड मेहगांव जिला भिण्ड एवं जयदीप उर्फ भूरा पिता जयनारायण मिश्रा उम्र 35 साल निवासी सिकहारा थाना ऊमरी जिला भिण्ड एवं जयकुमार पिता राजेन्द्र शर्मा उम्र 30 साल निवासी रामनगर सिकहारा थाना ऊमरी जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।




